
नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दावा तेजी से वायरल हो रहा है कि रात 11 बजे के बाद किसी लड़की से चैट करने पर जेल हो सकती है। लेकिन यह दावा पूरी तरह सही नहीं है। भारत में ऐसा कोई सामान्य कानून नहीं है जो केवल रात 11 बजे के बाद किसी लड़की से WhatsApp, Instagram या किसी अन्य ऐप पर बातचीत करने को अपराध घोषित करता हो।
क्या रात 11 बजे के बाद चैट करना अपराध है?
नहीं। अगर दो बालिग लोग अपनी इच्छा से आपस में बातचीत कर रहे हैं और दोनों की सहमति है, तो केवल समय रात 11 बजे के बाद होने से चैट करना अपराध नहीं बन जाता।
कानूनी परेशानी तब शुरू हो सकती है जब बातचीत अनचाही, बार-बार की जाने वाली या परेशान करने वाली हो और सामने वाला व्यक्ति साफ तौर पर संपर्क न करने का संकेत दे।
कब हो सकती है कानूनी कार्रवाई?
भारत के भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 78 में stalking यानी पीछा करने से संबंधित प्रावधान है। इसमें किसी महिला से व्यक्तिगत संपर्क के लिए बार-बार संपर्क करना, जबकि वह साफ तौर पर रुचि नहीं दिखा रही हो, या उसके इंटरनेट, ई-मेल अथवा इलेक्ट्रॉनिक संचार की निगरानी करना stalking के दायरे में आ सकता है।
पहली बार दोषसिद्धि पर तीन साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। दूसरी या बाद की दोषसिद्धि पर सजा पांच साल तक की जेल और जुर्माना हो सकती है।
उदाहरण समझिए
अगर कोई व्यक्ति रात में एक बार सामान्य रूप से “हैलो” या “कैसी हो?” मैसेज करता है और सामने वाला जवाब नहीं देता, तो सिर्फ इस वजह से यह नहीं कहा जा सकता कि उसने stalking कर दी।
लेकिन अगर सामने वाला साफ कह देता है “मुझे मैसेज मत करो” और इसके बाद भी लगातार अलग-अलग नंबरों या अकाउंट से मैसेज किए जाते हैं, तो मामला गंभीर हो सकता है।
प्राइवेट फोटो या वीडियो भेजना भी परेशानी बन सकता है
किसी व्यक्ति की निजी तस्वीर को उसकी सहमति के बिना कैप्चर, प्रकाशित या इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजना परिस्थितियों के आधार पर Information Technology Act की धारा 66E के तहत अपराध हो सकता है। इस धारा में तीन साल तक की जेल, दो लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
इसलिए सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति की निजी तस्वीर या वीडियो को बिना अनुमति शेयर करना बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए।
वायरल दावे की असली सच्चाई
सोशल मीडिया पोस्ट में अक्सर लिखा जाता है—“रात 11 बजे के बाद लड़की से चैट = जेल।” यह एक भ्रामक तरीके से बनाया गया दावा है।
असल में कानून रात 11 बजे का समय नहीं, बल्कि व्यक्ति के व्यवहार, सामने वाले की इच्छा, लगातार संपर्क, stalking, harassment और privacy जैसे मामलों को देखता है।
ऐसा ही एक पुराना मुंबई मामला भी चर्चा में आया था, जिसमें महिला को रात करीब 11:30 बजे कई अनचाहे WhatsApp संदेश और अश्लील तस्वीरें भेजे जाने का आरोप था। मामला केवल “रात में चैट” का नहीं, बल्कि संदेशों की प्रकृति और कथित उत्पीड़न से जुड़ा था।
लड़के और लड़कियां दोनों क्या सावधानी रखें?
- सामने वाला जवाब नहीं देना चाहता तो बार-बार मैसेज न करें।
- “मैसेज मत करो” कहने के बाद संपर्क बंद कर दें।
- अश्लील या आपत्तिजनक फोटो-वीडियो भेजने से बचें।
- किसी की निजी तस्वीर बिना अनुमति शेयर न करें।
- फर्जी अकाउंट बनाकर लगातार संपर्क करने की कोशिश न करें।
- ऑनलाइन बातचीत में भी दूसरे व्यक्ति की सहमति और प्राइवेसी का सम्मान करें।
निष्कर्ष
रात 11 बजे के बाद चैट करना अपने आप में गैरकानूनी नहीं है। लेकिन अगर बातचीत अनचाही, लगातार परेशान करने वाली या stalking/harassment जैसी स्थिति पैदा करती है, तो कानून लागू हो सकता है। इसलिए वायरल पोस्ट देखकर डरने के बजाय सही कानून और पूरी परिस्थिति को समझना जरूरी है।
नोट: यह लेख सामान्य कानूनी जानकारी के लिए है, व्यक्तिगत कानूनी सलाह नहीं। किसी वास्तविक मामले में योग्य वकील या संबंधित कानून-प्रवर्तन एजेंसी से सलाह लें।



